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नाबालिग से बलात्कार के दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा

 



नाबालिग से बलात्कार के दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा

शिवपुरी ब्यूरो। विशेष न्यायालय विवेक शर्मा ने एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपी महेश आदिवासी और मिथुन उर्फ पप्पू आदिवासी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 एवं पॉकसो एक्ट की धारा 5/6 में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों को 6 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया गया है। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने अपनी माँ के साथ पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराईर् कि 11 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 6 बजे जब वह दुकान से शक्कर लेकर आ रही थी तो रास्ते में पप्पू आदिवासी के घर के पहले गांव के महेश और मिथुन आदिवासी मिले और दोनों मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ गोटी आदिवासी के खेत में ले गए। खेत पर कोई नहीं था और जहां मिथुन आदिवासी ने मेरे साथ पहले गलत काम किया इसके बाद महेश आदिवासी ने गलत काम किया। दोनों सुबह करीब 4 बजे मुझे खेत पर छोड़कर चले गए। मैं बेहोश थी होश आने पर अपने घर पहुंची तथा थाने में माँ के साथ आकर मामला दर्ज कराया। रन्नौद थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन काराबास की सजा सुनाई। 


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