दो लाख के चैक बाउंस मामले में छह माह का कारावास
शिवपुरी ब्यूरो। शिवपुरी न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र मेहर ने दो लाख के चैक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी देवेन्द्र गिरी गोस्वामी को धारा 138 नेगोसियेबल इंस्टू मेंट एक्ट में दोषी पाते हुये छह माह का सश्रम कारावास एवं 2,53000/-रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई।
संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि देवेन्द्र गिरी गोस्वामी पुत्र गुलाबगिरी गोस्वामी निवासी ग्राम बूढाडोंगर ने परिवादी विनोदपुरी गोस्वामी पुत्र मेहरवानपुरी गोस्वामी निवासी विजयपुरम कॉलोनी शिवपुरी से दो लाख रूपये तीन माह के लिये बतौर ऋण उधार दिये थे, तीन माह बाद जब परिवादी अपने दो लाख रूपये वापस मांगने गया तो देवेन्द्रपुरी ने नगद राशि अदा न करते हुये अपने बैंक खाते का एक चैक परिवादी विनोदपुरी को दिया और कहा कि उक्तग चेक को उकत दिनांक को बैंक में प्रस्तु त कर भुगतान प्राप्त कर लेना। परिवादी विनोदपुरी द्वारा जब उक्त चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो उक्त चैक बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया जिसका परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से नोटिस जारी कराया उसके पश्चा त विनोदपुरी द्वारा राशि वापस न करने पर परिवादी द्वारा अपना दावा न्यायालय में प्रस्तत किया जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चा त आरोपी देवेन्द्रपुरी को दोषी पाते हुये छह माह का सश्रम कारावास एवं प्रतिकर के रूप में 253000/-रूपये से दण्डित किया है।
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