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दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल की सजा

 



दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल की सजा

-सह आरोपी दोषमुक्त, महिला ने कुएं में कूदकर दी थी जान

शिवपुरी ब्यूरो। करैरा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी मानते हुए 10 साल सजा व अन्य सह आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। मामले में पैरवी एजीपी धनंजय पांडे ने की। अभियोजन के मुताबिक पिछोर के ग्राम इमलिया निवासी अंगूरी लोधी की शादी 6 साल पूर्व अमोला सिरसौद निवासी शिवकुमार लोधी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद अंगूरी को उसके ससुराल वाले व पति दहेज के लिए परेशान करने लगे। इस पर से वर्ष 2021 में अंगूरी ने कुए में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में पति शिवकुमार सहित सास, ससुर, बहन, भाई व जीजा के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी पति शिवकुमार को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।

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