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कोर्ट ने सौतेले पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


 कोर्ट ने सौतेले पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

-ढाई साल के बेटे की जमीन पर पटककर कर दी थी हत्या

शिवपुरी ब्यूरो। शिवपुरी जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने ढाई साल के बेटे को जमीन पर पटककर मारने वाले कलयुगी सौतेले पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पिता ने बेटे को बाहर खेलने जाने से मना किया था। हालांकि वह खेलने चला गया, इसी बात पर से पिता ने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी शासकीय अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह रघुवंशी ने की।

अभियोजन के मुताबिक शहर के कोतवाली अंतर्गत मनियर में आदिवासी बस्ती निवासी लखन (25) पुत्र बिलाखी आदिवासी ने 4 अक्टूबर 2022 की रात ढाई साल के सौतेले बेटे जस्सी सिंह की पहले बेल्टों से पिटाई की और फिर जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं मामले को दबाने के लिए बेटे का शव दीवान (पलंग) में लेटाकर उसके ऊपर बिस्तर बिछा दिए। इसके बाद किसी पड़ोसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जिस पर से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी लखन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक की मां रानी आदिवासी की शिकायत पर लखन आदिवासी पर हत्या व शव को छिपाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लखन को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


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