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दो युवकों को माना दोषी, चार-चार वर्ष का कारावास

 


एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट ने दो युवकों को माना दोषी, चार-चार वर्ष का कारावास 

शिवपुरी ब्यूरो। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायाधीश रामबिलास गुप्ता ने मादक पदार्थ रखने के मामले में दो युवकों करैरा निवासी अमजद (33) पुत्र शकील खां, असीम (35) पुत्र स्व. रामस्वरूप भार्गव के कब्जे से 8 व 10 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें चालान विशेष अदालत में पेश किया गया। मामले में करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। जिसमें दोनों को चार-चार साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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