5 गांजा तस्कर दोषी करार, 4-4 साल का सश्रम कारावास
शिवपुरी ब्यूरो। विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने 5 गांजा तस्करों को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस सर्चिंग के दौरान पिछोर में रेडी चौराहे पर इन तस्करों से कार और मोटरसायकल में गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार पुलिस उपनिरीक्षक भगवानलाल को 22 अगस्त 2018 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ गांजा तस्कर कार और दो मोटरसायकलों पर अछरौनी की तरफ से गांजा लेकर तस्करी के लिए पिछोर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने रेड्डी चौराहे पर वाहनों की चैङ्क्षकंग शुरू की। कुछ ही दौरान वहां से काले रंग की कार के साथ बिना नम्बर की पल्सर मोटरसायकल तथा काले रंग की हीरो डीलक्स मोटरसायकल निकली। तीनों वाहनों की चैङ्क्षकंग की गई और कार के ड्रायवर से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम पुष्पेंद्र लोधी पुत्र देवसिंह लोधी निवासी अछरौनी बताया और कार में बैठे अन्य व्यक्तियों के नाम थे किशन पुत्र सीताराम सोनी निवासी मगरौनी और उपेंद्र उर्फ इच्छु शर्मा पुत्र नाथूराम शर्मा निवासी राजा महादेव पिछोर। कार में से एक प्लास्टिक का कट्टा निकला। जिसमें गांजा रखा हुआ था। किशनलाल और उपेंद्र के कब्जे से भी एक-एक प्लास्टिक का थैला बरामद हुआ जिसमें गांजा था। मोटरसायकल चालक ने अपना नाम प्रमोद जाटव पुत्र तुलसीराम जाटव निवासी अछरौनी बताया और दूसरी पल्सर मोटरसायकल के चालक ने अपना नाम नीरज पुत्र लखनलाल लोधी निवासी सिरसौना बताया। उन दोनों के पास से भी गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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