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रोजगार सहायक की मेहरवानी से 30 बीघा जमीन के कास्तकार को मिला प्रधानमंत्री आवास


 रोजगार सहायक की मेहरवानी से 30 बीघा जमीन के कास्तकार को मिला प्रधानमंत्री आवास

-गरीब, विधवा आज भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित 

-जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की शिकायत लेकिन नहीं मिला आवास 

शिवपुरी ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि प्रत्येक परिवार को पक्की छत हो और उन्हें रहने के लिए आवास हो इस संकल्प को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित कर पात्र हितग्राहियों को शासन की ओर से आवास बनाने के लिए राशि दी जा रही हैं, लेकिन इस राशि पर भी पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक मिलकर बंदरबाट कराने में लगे हुए हैं। इसी का मामला ग्राम पंचायत गढ़ में देखने में आया हैं यहां बताना होगा कि जमीन के कास्तकार लोगों आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिनके लगभग 30 से 35 बीघा सीचिंत जमीन हैं और स्वयं का पक्का रहने के लिए मकान ऐसे व्यक्ति जिनमें जगदीश पुत्र मनमान सिंह धाकड़ उनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह रामकिशन धाकड़ सहित अन्य कई लोग शामिल हैं, लेकिन गरीब लोगों के नाम आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल नहीं हो सके। जबकि ग्रामीणों द्वारा कई बार इस बात की शिकायत स्थानीय जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई और आज भी गरीब लोग आवास के लिए भटक रहे हैं।

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गढ़ पंचायत में कई वर्षो विधवाऐं चक्कर लगा रही हैं आवास के लिए 

यहां बताना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहली प्राथमिकता में गरीब, एवं निराश्रित के साथ विधवा महिलाओं को पक्के आवास की पात्रता सूची में जोड़ा जाए लेकिन कई बार पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के लिए नाम जुड़वाए गए लेकिन आज तक इन महिलाओं को आवास की पात्रता सूची में नहीं जोड़ा गया जिनमें सितारा बाल्मिक, मीरा बाई प्रजापति, हन्नो बाई प्रजापति, रामश्री पाल, रामवती बाई प्रजापति आदि महिलायें आज भी प्रधानमंत्री आवास के लिए वंचित बनी हुई हैं अब देखना यह है कि अधिकारीद्वय गढ़ पंचायत में दी गई प्रधानमंत्री आवास की सूची की जांच करके दोषी रोजगार सहायक पर कार्यवाही करते हैं या फिर इन गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। 

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यह शासन की नियमावली परिवार के नाम, कहीं और पक्का घर नहीं होना चाहिए

जानकारी के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर देश के हिस्से में कोई दूसरा पक्का घर नहीं होना चाहिए। उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भी नहीं। किसी एक परिवार में सिर्फ पति-पत्नी और अविवाहित पुत्र-पुत्रियों को ही शामिल किया जाता है। अगर परिवार में कोई दूसरा वयस्क सदस्य भी कमाई करने लगा है, तो बिना शादी के भी उसे अलग परिवार के रूप में माना जाएगा। आपको पहले किसी अन्य योजना से घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिला हो: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद के लिए आवेदन करते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि- इसके पहले कभी आपको सरकार की किसी दूसरी आवास योजना से घर खरीदने या निर्माण के लिए मदद नहीं मिली होनी चाहिए।

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