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पति या पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी

पति या पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी और पार्थ प्रतिम साहू की खंडपीठ ने एक मामले में पति की तलाक याचिका को स्वीकार करते हुये कहा कि वैवाहिक संबंधों में पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता है। एक पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर है। इसलिए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी पत्नी द्वारा अपीलकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है।"फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19(1) के तहत पति द्वारा दायर एक अपील में यह टिप्पणी की गई, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a), (i-b) और (iii) में वर्णित आधारों पर तलाक के लिए उसकी याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।  खंडपीठ ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अगस्त, 2010 से पति-पत्नी के रूप में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध विवाहित जीवन के स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण भागों में से एक है। 
 पीठ ने कहा कि पति और पत्नी के बीच सहवास विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है और किसी भी पति या पत्नी द्वारा रिलेशनशिप से इनकार करना क्रूरता का एक आधार हो सकता है।" कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता को विशेष रूप से 1955 के अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी, यह एक पति या पत्नी के कार्य, व्यवहार और दूसरे के खिलाफ आचरण की प्रकृति से पता लगाया जाना है। उक्‍त मामले में खण्‍डपीठ ने जयचंद्र बनाम अनील कौर के मामले का भी उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि मानसिक क्रूरता दूसरों के व्यवहार या व्यवहार पैटर्न के कारण जीवनसाथी में से एक के साथ मन और भावना की स्थिति है। शारीरिक क्रूरता के मामले के विपरीत, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। यह आवश्यक रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ लेने से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।
केस का नाम: नवोदित मिश्रा एंड अन्य बनाम ऋचा मिश्रा
FAM 24/2018
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