संबंल की राशि नहीं डालने पर कलेक्टर ने किया बाबू को निलंबित
शिवपुरी ब्यूरो। संबंल योजना के तहत पात्रहितग्राहियों के मृत्युउपरांत मिलने वाली अनुग्रह राशि के भुगतान में लापरवाही बरने वाले बदरवास जनपद पंचायत के बाबू को जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया हैं।
जानकारी के अनुसार रन्नौद ग्राम की मालती कुशवाह के पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी जिसमें संबंल योजना के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि के लिए जनपद पंचायत में आवेदन किया था। परन्तु जब काफी समय गुजर गया और राशि प्राप्त नहीं हुई तब महिला ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज कराई। दर्ज शिकायत की जांच कराने पर संबंधित बाबू के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके जवाब में बाबू अपना स्पष्टीकरण संतोष नहीं दे पाया। जिलाधीश के आदेश पर कार्रवाई करते हुए उक्त कृत्य में लापरवाही परिलक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत जनपद पंचायत बदरवास के सहायक ग्रेड-तीन हरीबाबू श्रीवास्तव तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी नियत किया गया है।
0 Comments