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छोटी मछलियों पर कार्यवाही बड़ों को अभयदान भू-माफियाओं के नाम पर गरीबों को बनाया अपराधी

छोटी मछलियों पर कार्यवाही बड़ों को अभयदान भू-माफियाओं के नाम पर गरीबों को बनाया अपराधी
-एक दो दिन कार्यवाही कर प्रशासन क्यों हो जाता हैं सुस्त?
शिवपुरी ब्यूरो। शिवपुरी नगर पालिका प्रशासन ने शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ अभी हाल ही में एफआईआर दर्ज करार्ई हैं जिनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें छोटे मोटे भू माफिया का दर्जा भी प्राप्त नहीं हैं जबकि सी.सी. रोड़ डालकर, विद्युत पोल लगाकर, बड़ी-बड़ी कॉलोनियां काटने वालों पर कार्यवाही न किया जाना इस कार्यवाही पर सवालियां निशान लगाता हैं। 
जानकारी के अनुसार अभी हाल ही में नगर पालिका शिवपुरी द्वारा एडीएम न्यायालय के आदेश के क्रम में पांच लोगों के खिलाफ बिना डायवर्सन तथा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की अनुमति के बिना ही लोगों को भू खण्डों का विक्रय किया गया था। जिस पर रोहित पुत्र सतीश सोनी, महेन्द्र पाल पुत्र राजकुमार पाल, इन्द्रपाल पुत्र राजकुमार पाल, रामभरोसी पुत्र लालाराम वर्मा, दिलीप वर्मा पुत्र लालाराम वर्मा के खिलाफ नगर पालिका कॉलोनाईजर एक्ट 1961 की धारा 339 घ के तहत आपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली शिवपुरी में दर्ज कराया गया हैं। जबकि शहर में दो दर्जन से अधिक ऐसे भू माफिया सक्रिय हैं जिन्होंने हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को अवैध कॉलोनियों का आकार दे दिया हैं। ऐसे बड़े भू माफिया जो कि राजनैतिक पहुंच रखते हैं। साथ ही पैसों के बल पर इस अवैध कॉलोनी काटने के काम को अंजाम दे रहे हैं, आखिर वह कब तक कार्यवाही की जद में आ पायेंगे। 
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राजनैतिक संरक्षण की आड़ में दर्जनों भू माफिया
शिवपुरी शहर में पिछले काफी समय कृषि भूमि प्लाटिंग का कारोबार सिर चढ़कर बोल रहा हैं। यहां यदि बात करें शहर की लगभग दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों बगैर डायवर्सन, बगैर नपा की अनुमति तथा बिना टाउन एण्ड कंन्ट्री प्लानिंग विभाग की अनुमति के बिना धड़ल्ले से काटी जा रही हैं। जिनमें पीएस होटल के पीछे, दर्पण कॉलोनी, न्यू दर्पण, नमो नगर, ठाकुर बाबा कॉलोनी, सेन्ट्रचाल्र्स के सामने, गोविन्द नगर, वृन्दावन धाम, कन्हैया नगर, पुरानी जाधव सागर के पास, ग्वालियर वासपास सिंह हॉस्टल के पीछे, नोहरीकला, बालाजी धाम के सामने कॉलोनियों का अवैध रूप से प्लॉटिंग का काम किया जा रहा हैं ऐसे में महज चंद लोगों पर प्रशासन की कार्यवाही आखिर समझ से परे नजर आती हैं। क्या कानून राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगों पर लागू नहीं होते, इस सवाल का जवाब अभी भी अज्ञात क्यों बना हुआ हैं। 
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अवैध कॉलोनाईजरों के खिलाफ एक दो दिन की कार्यवाही
ऐसा नहीं हैं कि प्रशासन कॉलोनाईजरों पर कार्यवाही नहीं करता बल्कि पूर्व में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी अरविन्द वाजपेयी द्वारा 28 जून 2021 को अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए बनाई गई सड़कों को हिटैची के माध्यम से नष्ट कराया गया था, बिना अनुमति के जारी निर्माण कार्यों को भी ध्वस्त कर दिया गया था परन्तु अधिकारियों द्वारा महज एक या दो दिन तक इस तरह की कार्यवाही जारी रही फिर कार्यवाही बंद कर दी गई। अब नागरिकों को इंतजार हैं कि प्रशासन कई बड़े भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का मुहुर्त कब तक निकलवा पायेगा।

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