*आबकारी विभाग के आपराधिक प्रकरण में जयकुमार वंशकार निवासी नयाखेडा हुए दोषमुक्त*
शिवपुरी ब्यूरो l शिवपुरी, माननीय सी.जे.एम. महोदय शिवपुरी समक्ष श्रीमान पवन कुमार शंखवार साहब द्वारा थाना आबकारी वृत्ते पिछोर जिला शिवपुरी के अपराध क्रमांक 189/2016 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम से उदभूत आपराधिक प्रकरण जिसमें जयकुमार वंशकार निवासी नयाखेडा के अधिपत्यी से आबकारी विभाग द्वारा 63 बल्क लीटर शराब बिना अनुज्ञप्ति के जब्तआ की जाना बताया था, उक्तत प्रकरण में विचारण उपरान्ती माननीय सी.जे.एम.महोदय शिवपुरी द्वारा दिनांक 01/02/2022 को निर्णय पारित करते हुये प्रचालित मामले में अभियुक्तं जयकुमार के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित न होने से म.प्र आबकारी अधिनियम 34(2) के अपराध से दोषमुक्तप किया गया उक्तस प्रकरण में अभियुक्ता जयकुमार की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्त व एडवोकेट.निखिल सक्सैधना एडवोकेट. एवं संजय शर्मा एडवोकेट (ऐचवाडा वाले) द्वारा की गई।
0 Comments