चार लोगों की आग लगाकर हत्या के मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास
आरोपियों में तीन महिलाए शामिल, मृत्यु पूर्व बयानों पर हुआ फैसला
शिवपुरी। जिला कोर्ट के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने वर्ष 2015 में हुए चार लोगों की आग लगाकर की गई हत्या के आरोप में 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में 3 महिलाएं शामिल है। कोर्ट में जैसे ही मजिस्टे्रट ने आरोपियों को सजा सुनाई तो तीनो महिलाए जोर-जोर से रोते हुए विलाप करने लगी। मामले में पीडि़त पक्ष की तरफ से पैरवी शासकीय अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के मुताबिक 16 अप्रैल 2015 को कोतवाली के मनियर में रहने वाले एक ही परिवार के चार लोग सरस्वती, लक्ष्मी, महेश व गीता राठौर अपने मकान में सो रहे थे। रात करीब 2 बजे मकान में किसी ने आग लगा दी और इस घटनाक्रम में सभी चारों लोग आग में जल गए थे। बाद में इलाज के दौरान एक के बाद एक चारो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मौत से पूर्व चारो लोग बयानों में यह बताकर गए थे कि लक्ष्मी के ससुराल पक्ष से रामलखन राठौर, रामवीर राठौर, रामवीर की मां कमला बाई, रिश्तेदार रामअवतार, भवानीशंकर उर्फ पप्पू राठौर, भवानी की पत्नी दुर्गेश, रामवीर की पत्नी ममता ने मिलकर रात में आकर उनको मकान के अंदर बंद कर आग लगा दी थी। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में इन सभी 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या व दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई के बाद मौत से पूर्व हुए कथनो को महत्वपूर्ण मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी माना और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में मृतको ने मरने से पहले बताया था कि लक्ष्मी को यह आरोपी दहेज के लिए परेशान करते थे और आग लगाने की घटना भी इन लोगों ने इसलिए की। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई तो महिला आरोपी रोने लगी।
0 Comments