-दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का कराना होगा पालन
--क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक सम्पन्न
-राजकुमार शर्मा-
शिवपुरी ब्यूरो। जिलाधीश सभा कक्ष में आयोजित की गई कोविड 19 को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालकों को अनिवार्यत: अपने-अपने प्रतिष्ठानों में मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करानी होगी। साथ ही स्वयं व स्टाफ और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इस दौरान बताया गया कि टीकाकरण से शेष रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाऐं।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा सहित समूह के सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी रेस्टोरेंट, खाने-पीने के संस्थान, कोचिंग क्लासेस आदि में क्षमता से 50 प्रतिशत ही व्यक्ति एक समय पर उपस्थित रहे एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, चल-समारोह कार्यक्रम आदि के लिए पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगी। शादी, विवाह कार्यक्रम में वर-वधु पक्ष, पुजारी आदि को मिलाकर अधिकतम 200 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में मृत्यु भोज, तेहरवीं में ब्राम्हण सहित अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हॉटस्पाट से आने वाले समस्त यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की एवं उन्हें 7 दिवस का क्वारनटाइन में रहने की सलाह स्वास्थ्य विभाग से जांच कर दी जाएगी।
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चिकिक्त्सालय में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था के दिए निर्देश
बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला चिकिक्त्सालय में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिससे किसी भी मरीज को कोई परेशानी न आए। शहर में आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्डों पर गठित टीमों द्वारा चैकिंग की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार आदि संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर 1075 सूचित किया जा सकता है।
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मास्क न लगाने वाले लगेगा 100 रूपए का जुर्माना
कोविड-19 के बड़ते मरीजों को मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन किए जाने पर 100 रूपए का अर्थदण्ड लगाया जाएगा और साथ ही संबंधित को नि:शुल्क मास्क भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं नगर पालिका के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रचार प्रसारित किया जाए। उक्त निर्णय आज कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए।
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जल संरक्षण एवं आयुष्मान कार्ड अधिक बनबाने की दी सलाह
जिलाधीश इस दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में कुल आयुष्मान भारत योजना के तहत 9, 71,793 बनाए जाना हैं लेकिन अभी तक 3 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शहर के प्रत्येक आंगनबाड़ी पर भी आयुष्मान कार्ड बनबाए जा रहे हैं। वहीं गर्मी के दिनों में पानी समस्या से निजात दिलाने के लिए जल संरक्षण एवं शहर को स्वच्छता आदि की भी समीक्षा की। जिस पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ-साथ अपने स्तर से भी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जन जागृति में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
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