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खाद का सैम्पल फैल होने पर व्यापारी पर मामला दर्ज

 
खाद का सैम्पल फैल होने पर व्यापारी पर मामला दर्ज
दो माह पहले कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर पकड़ा था अमानक खाद
शिवपुरी । नरवर पुलिस ने जगन्नाथ मदनलाल फर्म के मालिक ब्रजमोहन महेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने किसानों को अमानक खाद बेचा था। जिसकी शिकायत के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसकी दुकान पर छापा मारकर बड़ी संख्या में अमानक खाद जप्त की थी और उसके सैम्पल जांच के लिए भेजे थे। जिसकी जांच रिपोर्ट बीते दिनों कृषि विभाग को मिली। जिसमें खाद अमानक पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी ब्रजमोहन महेश्वरी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 उवर्रक नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 19ए के तहत कायमी कर ली है।
जानकारी के अनुसार आरोपी ब्रजमोहन महेश्वरी ने अक्टूृबर माह में किसानों को बहुत मात्रा मेेंं खाद बेची थी, जो अमानक थी। जिसकी शिकायत किसानों ने कृषि विभाग में की थी और उन्हीं शिकायतों के बाद कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जेएस तोमर ने अपने दल के साथ 8 अक्टूबर 2020 को उक्त फर्म पर छापा मारा। जहां से बड़ी संख्या में उन्होंने अमानक खाद जप्त की और खाद के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजा गया। जिनकी जांच रिपोर्ट बीते दिनों श्री तोमर को प्राप्त हुई। जिसमें वह खाद अमानक पाई गई। रिपोर्ट प्राप्त होते ही श्री तोमर ने फर्म संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।

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