विवाह घरों का पंजीयन कराना किया अनिवार्य, अंतिम तारीख 31 मार्च
-वार्षिक उपभोक्ता शुल्क हर बार कराना होगा जमा
शिवपुरी ब्यूरो। मध्यप्रदेश सरकार ने विवाह घरों का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। पंजीयन न कराने पर विवाह घरों को नगर पालिका तोड़ देगी। इस बावत राज पत्र में भी सूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस नियम से नगर पालिका शिवपुरी की सीमा में स्थित सभी विवाह स्थलों का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु पंजीयन एवं वार्षिक उपभोक्ता शुल्क विवाह घरों के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया गया है। पंजीयन शुल्क तीन साल में एक बार और वार्षिक उपभोक्ता शुल्क हर बार जमा कराना होगा।
सीएमओ गोविंद भार्गव ने बताया कि पंजीयन हेतु सभी विवाह घरों के संचालकों को सूचना पहुंचाई जाएगी। जिसमें निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराने का निर्देश उल्लेखित किया गया है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उप विधि 2020 का मध्य प्रदेश राज पत्र में बीते सप्ताह प्रकाशन हो गया है। बिना सुविधाएं संचालित मैरिज गार्डन के लिए प्रदेश सरकार ने मॉडल वॉयलॉज बनाकर कानूनी अमली जामा पहना दिया है। विदित हो कि शहर में करीब 100 विवाह घर संचालित हैं तथा वर्तमान में लगभग दो दर्जन ही नगर पालिका मेें दर्ज हैं।
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