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पति व्यावसायिक उपयोग के लिए कराता था दुष्कर्म, पति, पूर्व मंत्री व सांसद सहित 17 लोगो को कोर्ट ने किया तलब

पति व्यावसायिक उपयोग के लिए कराता था दुष्कर्म, पति, पूर्व मंत्री व सांसद सहित 17 लोगो को कोर्ट ने किया तलब




जयपुर, 05 फरवरी (उदयपुर किरण). राजस्थान हाईकोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, सांसद निहालचंद मेघवाल और पीडि़ता के पति सहित कुल 17 लोगों को नोटिस जारी कर एक मई तक जवाब तलब किया है. न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश पीडि़ता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय यादव ने अदालत को बताया कि सिरसा निवासी याचिकाकर्ता ने अपने पति ओमप्रकाश गोदारा व अन्य के खिलाफ वैशाली नगर थाने में वर्ष 2011 में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति उसे अपने राजनीतिक और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नशा कराता था. वहीं बेहोशी की हालत में अन्य लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे. पुलिस ने वर्ष 2014 में प्रकरण को झूठा बताते हुए एफआर पेश कर दी. वहीं याचिकाकर्ता की प्रोटेस्ट अर्जी खारिज होने के बाद अदालत ने पीडि़ता की रिवीजन भी खाजिर कर दी. याचिका में कहा गया कि रिवीजन कोर्ट ने समान मामला हरियाणा के डंबवाली में दर्ज होने का हवाला देते हुए रिविजन खारिज की थी. जबकि वहां की कोर्ट ने घटना वैशाली नगर में होने का हवाला देते हुए प्रकरण खारिज किया था. याचिका में यह भी कहा गया कि प्रकरण में पुलिस ने उसके 164 के बयान भी दर्ज नहीं कराए. ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इन्हें किए नोटिस जारी-

प्रकाश पुंज गर्ग, ओमप्रकाश गोदारा, राधेश्याम गोदारा, सतीश सिंगोदिया, पुष्पेन्द्र भारद्वाज, विवेकानंद, विकास अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त अनिल राव, जोगेश्वर गर्ग, निहाल चंद मेघवाल, आरिफ, हरीश, कुलदीप, भगवान, मनीष, पिंटू और कुलदीप. आदि को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

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