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मारपीट करने के दो आरोपियों को एक एक वर्ष का कारावास


मारपीट करने के दो आरोपियों को एक एक वर्ष का कारावास
शिवपुरी। जेएमएफसी नीरज कुमार के न्यायालय ने एक निर्णय में घर में घुसकर मारपीट करने के दो आरोपी कल्लू उर्फ कल्याण पुत्र प्रहलाद एवं मलखान पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम ऊंचीबरौद थाना बैराड़ को दोषी पाते हुए एक एक वर्ष के कठोर कारावास और 1300-1300 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल कावरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 6 सितंबर 2016 को रात्रि 9:30 बजे बैराड़ थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंची बरौद में दोनों आरोपियों कल्लू उर्फ कल्याण तथा मलखान सिंह ने फरियादी औतार सिंह के घर में घुसकर उसकी मारपीट कर दी। इस पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। 
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