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शैक्षणिक संस्था की 100 मीटर सीमा में गुटखा, तम्बाकू बेचने पर दो व्यक्तियों पर अर्थदण्ड


शैक्षणिक संस्था की 100 मीटर सीमा में गुटखा, तम्बाकू बेचने पर दो व्यक्तियों पर अर्थदण्ड
शिवपुरी ब्यूरो। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की सीमा में गुटखा, तम्बाकू बेचने पर कोटपा एक्ट के तहत दो व्यक्तियों पर 200-200 रूपए अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ए.एल.शर्मा एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. आशीष व्यास ने संयुक्त रूप से बताया कि सोनचिरैया होटल के पास भारतीय विद्यालय शिवपुरी के सामने बजरंग ट्रेडर्स मालिक हंसराज कुशवाह एवं वंशिका चाट भण्डार के मालिक महावीर कुशवाह द्वारा बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका पुड़िया आदि बेचे जाने पर कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक पर 200 रूपए का अर्थदण्ड कर चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही फिजीकल चौकी के थाना प्रभारी एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 बी के तहत शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूलों की बाउण्ड्री बाल से 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा आदि बेचे जाने पर चालान की कार्यवाही का प्रावधान है।

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