लूट के दो आरोपी को सश्रम कारावास
शिवपुरी ब्यूरो। विशेष न्यायाधीश (डी.व्ही.पी.के) शिवपुरी एसबी शर्मा द्वारा आज अपने एक लूट के अहम फैसले दिलीप पुत्र जगदीश ढीमर उम्र 33 साल निवासी भदेरा थाना बैराड़ जिला शिवपुरी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया हैं। आरोपी जगदीश परिहार को 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है साथ दोनों आरोपियों के 1-1 हजार रूपए अर्थ दण्ड भी आरोपितया किया हैं। अर्थ दण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और भुगतना होगा। उक्त प्रकरण की पैरवी लोकअभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार घटना 2.10.15 को फरियादी मुकेश सैन ने थाना गोपालपुर पर मय हमराह अपने पिता रघुवीर सेन एवं सुरेश धाकड़, रामप्रकाश धाकड़ एवं आरोपी दिलीप के आकर रिपोर्ट की कि रात करीब 10:30 बजे की बात है उसका घर बीएसएनएल टावर के पास में हैं और वह टावर पर बैटरी चमकती दिखाई दी तो वह समझ गया कि चोर हैं तब उसने गांव के सुरेश धाकड़, उसके भाई कैलाश व रामप्रकाश के साथ टावर के पास पहुंचे तो टावर से काटी गई केवल को दो चोर ले जाते दिखाई दिए, पीछे पड़े तो एक चोर ने उसे लाटी मारी, जो उसके दाहिने पैर के घुटने में लगी, मंूदी चोट आई तभी साथ वालों ने एक चोर को पकड़ लिया और एक चोर भाग गया पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिलीप पुत्र जगदीश बाथम बताया तथा दूसरे चोर का नाम जगदीश परिहार नयागांव बैराड़ का होना बताया। चोर के पास केवल के अलावा एक प्लास, फनर एवं 12-13 की चाबी, एक रस्सी भी मिली थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी गोपालपुर थाने में दर्ज कराई जिस पर विवेचना उपरांत उक्त प्रकरण को न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायाधीश ने मामले की विवेचना उपरांत आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया हैं।
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