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भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास,1 हजार का अर्थदंड


भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास,1 हजार का अर्थदंड
शिवपुरी ब्यूरो। करैरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन की सजा और 1 हजार का अर्थदंड से दंडित किया हैं। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी धनीराम यादव द्वारा की गई की गई।
एफ आई आर के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 6— 7 2017 की शाम 6:30 बजे को रतन कुशवाह उसकी पत्नी जशोदा और  पुत्र सत्येंद्र खेत पर थे रतन खेत में हल चला रहा था तभी उसका भाई आरोपी  चुन्नी खेत पर आया और रतन से बोला कि तू खेत में हल क्यों चला रहा है और गाली देने लगा जब रतन ने गाली देने से मना किया।
आरोपी  चुन्नी ने रतन के अंडकोष दबाकर नीचे पटक दिया और जान से मारने की नियत से उसके अंडकोष में लात मार दी व छाती पर बैठ कर छाती में लात घूंसे मारे इस कारण अस्पताल ले जाने की पूर्व रतन की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करते हुए, मामले के विचारण हैतु न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायाधीश मेें मामले के विचारण करते हुए अरोपी को उक्त हत्या का दोषी मानते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया हैं। 
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